पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के भुगतान को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने पूर्व आदेशों के अनुपालन में देरी और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने को लेकर सरकार के रुख पर सवाल उठाए।
मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है और उस पर लगी सभी आपत्तियां दूर कर दी गई हैं। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर अपील से जुड़ी आपत्तियां दूर नहीं कर रही है और कोर्ट को गुमराह कर रही है।
हाई कोर्ट ने मामले में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से पंजाब सरकार की अपील का स्टेटस तलब किया है। इसके साथ ही मामले की सुनवाई अगली तारीख तक स्थगित कर दी गई।
कोर्ट ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित DA-DR भुगतान के मुद्दे पर सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। अब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से मिलने वाली जानकारी के आधार पर मामले में आगे की सुनवाई होगी।
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