LATEST NEWS

निजी बसों में छात्रों के बस पास को लेकर सख्त निर्देश, नियम न मानने पर होगी कार्रवाई

जींद | 9 जनवरी 2026।
जिला जींद में निजी स्टेज कैरिज बसों द्वारा छात्रों के वैध बस पास को मान्य न करने की मिल रही शिकायतों को जिला परिवहन अधिकारी-कम-सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जींद ने गंभीरता से लिया है। इस मामले में परिवहन विभाग की ओर से सभी निजी बस संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

हरियाणा राज्य परिवहन, जींद कार्यालय को प्राप्त शिकायत के अनुसार कुछ निजी बस संचालक छात्रों और छात्राओं के पास वैध बस पास होने के बावजूद उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दे रहे थे, जिससे विद्यार्थियों को रोजाना आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

गांव छातर निवासी शिकायतकर्ता नरेश कुमार ने इस विषय को परिवहन विभाग के संज्ञान में लाया था। शिकायत के बाद विभागीय स्तर पर मामले की जांच की गई, जिसमें निजी बस संचालकों द्वारा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई।

जिला परिवहन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार और परिवहन विभाग द्वारा जारी नियमों के अनुसार सभी निजी स्टेज कैरिज बसों में छात्रों के वैध बस पास को अनिवार्य रूप से मान्य किया जाना है। उन्होंने बस चालकों और परिचालकों को निर्देश दिए कि छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न किया जाए।

अधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि कोई बस संचालक इन आदेशों की अवहेलना करता पाया गया, तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1988 तथा स्टेज कैरिज परमिट की शर्तों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश की एक प्रति हरियाणा राज्य परिवहन, जींद कार्यालय और शिकायतकर्ता को सूचना के लिए भेज दी गई है। विभाग का कहना है कि छात्रों की सुविधा और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *