हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर विकास गुलिया उर्फ लगरपुरिया को बड़ा झटका
नई दिल्ली / हरियाणा कनेक्शन:
हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर विकास गुलिया उर्फ विकास लगरपुरिया को संगठित अपराध के एक बड़े मामले में दिल्ली की अदालत ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस केस में उसका सहयोगी धीरपाल उर्फ काना भी दोषी ठहराया गया है।
द्वारका जिला अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना जैन ने दोनों आरोपियों को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) की धारा 3 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि, उन्हें MCOCA की धारा 4 (अवैध संपत्ति) के आरोप से बरी कर दिया गया।

अभियोजन पक्ष ने मामले को दुर्लभतम से दुर्लभ बताते हुए फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे उस श्रेणी में न मानते हुए मृत्युदंड देने से इनकार कर दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि आरोपियों की आपराधिक गतिविधियों के कारण समाज में डर और दहशत का माहौल बन गया था, जिससे कई गवाह सामने आने से डरते रहे।
गैंगस्टर विकास गुलिया का आपराधिक रिकॉर्ड
- हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और डकैती जैसे कम से कम 18 गंभीर आपराधिक मामले
- गुरुग्राम सेक्टर-84 में 2021 की 40 करोड़ की चोरी का मुख्य मास्टरमाइंड
- फर्जी पासपोर्ट पर दुबई फरार
- दिसंबर 2022 में डिपोर्ट होकर भारत लाया गया, दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तारी
इस फैसले को संगठित अपराध के खिलाफ कानून की बड़ी जीत माना जा रहा है।
