जींद: 9 साल पुराने शराब ठेकेदार नरेंद्र राठी हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला — 7 दोषियों को उम्रकैद
Jind — जिले में चर्चित करीब 9 साल पुराने शराब ठेकेदार Narendra Rathi हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडिशनल सेशन जज Neha Noharia की अदालत ने इस मामले में 7 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 48-48 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को 2 साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
क्या था मामला
यह मामला 5 जून 2016 का है, जब गांव Sahanpur निवासी Rajkaran ने थाना Safidon पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका भाई नरेंद्र राठी अपने साढ़ू Satpal के साथ कार में गांव लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में दो गाड़ियों में सवार बदमाशों ने उनकी कार को घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में नरेंद्र राठी को पांच गोलियां लगीं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सतपाल गंभीर रूप से घायल हुआ था। घायल सतपाल को इलाज के लिए Panipat ले जाया गया था।
किन-किन पर चला था मुकदमा
पुलिस ने शिकायत के आधार पर गांव Sherkhan Kheri निवासी विजय, Sillakheri निवासी राजेंद्र, Ikkas निवासी अशोक उर्फ शोकी, Sivaha निवासी प्रसन्ना, Dhadouli निवासी मोनू उर्फ सोनी, Hadwa निवासी किश्मत समेत अन्य आरोपियों पर हत्या, शस्त्र अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया था।
करीब 9 साल लंबे चले इस मुकदमे के बाद अदालत ने अब 7 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
यह फैसला जिले में लंबे समय से चर्चित इस हत्याकांड पर न्याय की दिशा में अहम माना जा रहा है।
