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जींद नगर परिषद के सचिव और क्लर्क पर लापरवाही का दंड, आयोग ने वेतन से कटौती और मुआवजे के आदेश दिए

जींद नगर परिषद के सचिव और क्लर्क पर लापरवाही का दंड, आयोग ने वेतन से कटौती और मुआवजे के आदेश दिए

जींद | हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने नागरिक सेवाओं में लापरवाही बरतने और सरकारी निर्देशों की अनदेखी करने पर जींद नगर परिषद के सचिव और क्लर्क को दंडित किया है। मामला अनाधिकृत कॉलोनियों में प्रॉपर्टी आईडी सुधार से जुड़ा हुआ था, जिसमें आयोग ने पाया कि दोनों अधिकारियों ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 4 जुलाई 2023 को जारी आदेशों का पालन नहीं किया और आवेदक के आवेदन को अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया।

आयोग ने अपने आदेश में टिप्पणी की कि अधिकारियों की इस लापरवाही के कारण राज्य से बाहर कार्यरत एक नागरिक को बार-बार नगर परिषद के चक्कर लगाने पड़े, जिसे गंभीर प्रशासनिक चूक माना गया। इसी आधार पर आयोग ने सचिव और क्लर्क पर एक-एक हजार रुपये का प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया है और शिकायतकर्ता को 2500-2500 रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।

वेतन से कटेगा जुर्माना, 10 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी
जिला नगर आयुक्त सुरेंद्र दून को आदेश दिया गया है कि दोनों अधिकारियों के अक्टूबर महीने के वेतन से 3500-3500 रुपये की कटौती की जाए और नवंबर में इसका भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आयोग ने 10 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी जारी किए हैं।

भविष्य के लिए चेतावनी
सेवा का अधिकार आयोग ने प्रथम अपील प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी पर भी नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही दोहराई गई तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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